Samagra Pension Portal: समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? जानें लाभ और आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य में जिन लोगों को गरीब और निराश्रित महसूस हो रहे हैं, उनके लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है। Samagra Pension Portal के जरिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो बेसहारा हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत, बड़े वयस्क, विकलांग, दिव्यांग और गरीब वर्ग के लोगों को समाहित किया जाता है। इसलिए, इस लेख के माध्यम से हम आपको MP समग्र सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए यह लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।

Samagra Social Security Scheme MP क्या है?

मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब, निराश्रित और वृद्ध लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत, 60 साल के ऊपर के वृद्ध पुरुष और महिलाएं जो अपने आप को नहीं संभाल सकते, तथा 6 साल से ज्यादा और 18 साल से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा सहायता मिलती है। इसके साथ ही, 18 साल से ज्यादा आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को भी इसका लाभ मिलता है। यह योजना इन सभी लोगों को समाज में मिलाने का प्रयास करती है।

Samagra Social Security Scheme MP

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ

इस समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत, सभी वृद्ध, विधवा, निराश्रित, और दिव्यांग लोगों को मासिक रूप से रुपये 600 की पेंशन प्राप्त होती है, जो राज्य के कोष से दी जाती है। भविष्य में इस पेंशन की राशि में वृद्धि भी हो सकती है। इस पोर्टल पर विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्रदान की जाती है, जैसे कि

  • MP विधवा पेंशन योजना ( MP Vidhwa Pension Yojana)
  • MP वृद्धा पेंशन योजना (MP Old Age Pension)
  • MP विकलांग पेंशन योजना (MP Viklang Pension Yojana)

Samagra Social Security Scheme के लिए पात्रता

Samagra Social Security Scheme के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए:

  • आवेदक को 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए, और वह निराश्रित वृद्ध होना चाहिए।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा महिला जो आयकरदाता नहीं है, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं है, और किसी भी प्रकार की पेंशन प्राप्त नहीं कर रही है, वह भी इस योजना के लिए योग्य हैं।
  • 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, और जो आयकरदाता नहीं है, शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हैं, वे भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  • 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों को भी जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है, उन्हें दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि प्राप्त हो सकती है।
  • वृद्धाश्रम में निवास करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध भी इस सूची में शामिल हैं।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • बैंक अकाउंट नंबर
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • निःशक्ता प्रमाण पत्र
  • समग्र सदस्य आईडी नंबर
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए आवेदन करने के लिए, आपको निर्धारित आवेदन पत्र को भरकर उसमें आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में जमा करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

(MP Samgra Suraksha Pension Yojana आवेदन फॉर्म)

कृपया ध्यान दें कि यह लिंक असली या सरकारी वेबसाइट से है, ताकि आप सुरक्षित रूप से आवेदन कर सकें।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप मध्यप्रदेश के नागरिक हैं और समग्र सामाजिक पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • “सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ” पर क्लिक करें: होमपेज पर मौजूद इस विकल्प पर क्लिक करें।
  • “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें: नए पेज पर जाकर इस लिंक पर क्लिक करें।
  • आवेदन फॉर्म भरें: आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आवश्यक जानकारी भरें। स्थानीय निकाय का चयन करें और समग्र सदस्य आईडी भी भरें।
  • ऑनलाइन आवेदन करें: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करें।
  • आवेदन सबमिट करें: आवेदन पूरा होने के बाद, सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें।
  • सत्यापन: आपके आवेदन पत्र को विभाग द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करें: आवेदन सत्यापन के बाद, आपको संबंधित योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति कैसे देखे

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:

  • सबसे पहले, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर, “लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन विवरण दर्ज करें।
  • लॉगिन करने के बाद, “पेंशनर पोर्टल” या “Pensioner Portal” का चयन करें।
  • पेंशनर पोर्टल में, “भौतिक सत्यापन” या “Physical Verification” विकल्प को चुनें।
समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति कैसे देखे
  • आपको अपनी पेंशन आईडी, आवेदक का नाम, और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद, “सत्यापन स्थिति चेक करें” या “Check Verification Status” विकल्प का चयन करें।

MP Samgra Suraksha Pension Yojana e-Payments Links

अन्य महत्वपूर्ण लिंक्स

Samagra Social Security Scheme से जुड़े कुछ सवाल (FAQs)

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो मध्यप्रदेश राज्य में गरीब, वृद्ध, विधवा, और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।

कौन-कौन से व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?

इस योजना के लाभार्थी में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु, आर्थिक स्थिति, और अन्य मापदंडों का पालन किया जाता है। जैसे कि वृद्ध, विधवा, निराश्रित, और दिव्यांग व्यक्तियां।

आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज में आवेदक की पहचान, पते, आयु, आर्थिक स्थिति, और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होनी चाहिए।

आवेदन के बाद लाभ कब तक मिलेगा?

आवेदन के सत्यापन के बाद, योजना का लाभ आवेदक को तब मिलेगा जब सरकार द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज सत्यापित हो जाएंगे।

क्या एक ही परिवार के एकाधिक व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?

हां, एक ही परिवार के एकाधिक योजना के तहत लाभार्थी हो सकते हैं, परंतु हर व्यक्ति को योजना के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा।

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